सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क(एसटीपी) योजना
एसटीपी योजना व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए 100% निर्यात उन्मुखी योजना है, जो संचार लिंक या भौतिक मीडिया का इस्तेमाल करती है।यह एक अनूठी योजना है यह एक क्षेत्र, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ही केंद्रित है।यह योजना 100% निर्यात उन्मुखी इकाईयों(ईओयू) और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) की सरकार की अवधारणा और विश्व में किसी भी स्थान पर संचालित विज्ञान पार्कों/प्रौद्योगिकी पार्कों की अवधारण को जोड़ता है ।एसटीपी योजना की अनूठी विशेषता यह है कि यह सदस्य इकाइयों को एकल बिंदु संपर्क सेवाएँ प्रदान करती है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की गति के साथ निर्यात संचालन कर सकें।
योजना का लाभ और विशेषताएं
- सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रणाली के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है।
- कंपनी भारत में किसी भी स्थान पर एसटीपी इकाई स्थापित कर सकती है।
- क्षेत्राधिकार एसटीपीआई प्राधिकारी भारतीय निवेश के 100 मिलियन से कम लागत की योजनाओं स्वीकृति दे सकते हैं|
- 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है|
- एसटीपी इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूरी तरह से शुल्क मुक्त हैं, पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की भी अनुमति है।
- सरलीकृत न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन मानदंड, अर्थात् , "सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय"|
- व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि एसटीपी परिसर के बाहर कोई कंप्यूटर टर्मिनल स्थापित नहीं किये जाएं।
- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री मूल्य के संदर्भ में 50% तक निर्यात स्वीकार्य होगा।
- डीटीए से खरीदे गए पूंजीगत सामान कर लाभ के पात्र हैं।
- विदेशी उद्यमियों द्वारा किये गए निवेश,तकनीकी जानकारी सम्बन्धी शुल्क,रॉयल्टी,लाभांश को उन पर देय आय कर के भुगतान के बाद वापस किया जा सकता है।
- कंप्यूटर और कंप्यूटर सम्बन्धी उपकरणों को मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, सरकार के संगठनों, भारत, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार को उनके आयात के दो साल बाद बिना किसी शुल्क के भुगतान के दान किया जा सकता है।
- पांच साल की अवधि में पूंजीगत सामानों पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास।
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना
ईएचटीपी योजना इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास और निर्यात की एक 100% निर्यात उन्मुखी योजना है।
ईएचटीपी योजना के अंतर्गत स्थापित इकाइयां निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं:
- निर्यात के लिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मदों का विनिर्माण|
- निर्यात के लिए एकीकृत रूप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विनिर्माण
- अनुसन्धान और विकास कार्य,निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का रख-रखाव,जांच और कलिबरेशन
योजना के लाभ और विशेषताएं
- ईएचटीपी इकाइयां विनिर्माण,सेवाओं,उत्पादन और प्रसंस्करण या इससे सम्बंधित अपनी जरूरतों के लिए आयात-निर्यात(एक्सिम)नीति में यथा परिभाषित शुल्क मुक्त पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार के समान आयात कर सकती हैं।
- इकाइयों को अनुमोदित कार्यकलापों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं सहित माल नि:शुल्क या ग्राहकों से ऋण पर आयात करने की अनुमति भी दी जाएगी।
- ईएचटीएम् इकाइयां निर्माण, सेवाओं, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए या उससे सम्बंधित कार्य के लिए एक्सिम नीति के तहत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित अधिकृत गोदामों से उनके लिए आवश्यक सामान निःशुल्क खरीद सकती हैं।
- ईएचटीपी इकाइयों को पांच वर्ष की अवधि में “न्यूनतम निर्यात प्रदर्शन” मानदंड अर्थात् मिलियन डॉलर या आयातित माल के सीआईएफ़ मूल्य का तीन गुणा,जो भी अधिक हो और निर्यात आय की तुलना में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय हासिल करने की आवश्यकता है ।
सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमाणन
सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो एसटीपी योजना का लाभ नहीं लेना चाहती हैं, वे सॉफ्टवेयर निर्यात के प्रमाणीकरण के लिए एसटीपीआई के साथ पंजीकृत हो सकती हैं। पंजीकरण के बाद, कंपनी को तीन साल की वैधता के साथ एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसके दौरान वे अपने सॉफ्टवेयर निर्यात को एसटीपीआई द्वारा प्रमाणित करवा सकते हैं। इसे एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे भी नवीनीकृत किया जा सकता है।
अनुमोदन
एसटीपी प्रस्तावों के संबंध में एसटीपी के निदेशक; और ईएचटीपी प्रस्तावों के संबंध में नामित अधिकारी स्वचालित अनुमोदन पर सहमत होते हैं यदि, (ए) आइटम अनिवार्य लाइसेंसिंग को आकर्षित नहीं करते हैं; (बी) स्थान निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है; (सी) संबंधित ईएचटीपी योजना में निर्धारित निर्यात दायित्व पूरा हो गया है; (डी) इकाई सीमा शुल्क द्वारा बॉन्डिंग के लिए उत्तरदायी है, और सभी विनिर्माण कार्य एक ही परिसर में किए जाते हैं और प्रस्ताव किसी भी अन्य विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधि के लिए किसी भी कच्चे माल या मध्यवर्ती उत्पादों को बॉन्ड क्षेत्र से बाहर नहीं भेजता है। ईएचटीपी/एसटीपी इकाइयों में एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी निवेश के सभी प्रस्ताव स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमोदन के लिए पात्र हैं।
सरकार की मंजूरी
सभी प्रस्ताव जो स्वचालित अनुमोदन के लिए किसी भी या सभी मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, ईएचटीपी/एसटीपी के तहत एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी एफआईपीबी के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है।
ईएचटीपी योजना अधिसूचनाएँ
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 42(एन-8)92-97 दिनांक 14 सितंबर 1992। उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 1992 को जारी अधिसूचना एवं 02 मार्च 1993 को संशोधन।
माल का आयात
अधिसूचना 52/2003--सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003
उत्पाद शुल्क में छूट
अधिसूचना क्रमांक 22/2003-सीई एवं 23/2003-सीई दिनांक 31 मार्च 2003
डीटीए बिक्री
अधिसूचना संख्या 91/93-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 2 जुलाई 1993
अधिसूचना संख्या 1/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 4 जनवरी 1995
वैधानिक सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की सूची:-
मैसर्स एल्गो सॉल्यूशंस
21, हलीम मार्केट, चमन गंज,
कानपुर - 208001
मैसर्स टेक्निका फोर्ट्स
4/278(2), विष्णुपुरी,
कानपुर - 208002
मेसर्स आईवीएस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
एलआईजी-1376, आवास विकास-3, कल्याणपुर
कानपुर -208017
मैसर्स एसीए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस
27 ए, चाण्क्यपुरी, श्याम नगर
कानपुर - 208015
मेसर्स इनफिनिट लोकस प्राइवेट लिमिटेड
7/105, ई-5, विला-3, रतन कुंज,स्वरूप नगर
कानपुर-208002
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